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माइनिंग लीज आवंटन मामले में CM Hemant को राहत, SC ने PIL को सुनवाई के अयोग्य करार दिया

hemant soren
फाइल फोटो

DESK: माइनिंग लीज मामले में सोमवार को Supreme Court से झारखण्ड के CM Hemant Soren को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने झारखण्ड हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस मामले में दायर PIL को सुनवाई के अयोग्य ठहरा दिया है.

झारखण्ड हाईकोर्ट ने शिव शंकर शर्मा द्वारा इस मामले में दायर किये गए PIL को सुनवाई के योग्य ठहराया था. शिव शंकर शर्मा ने अपने PIL में CM हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग कर माइनिंग लीज आवंटित कराने और करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में पैसा लगाने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के अयोग्य ठहरा दिया है. हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को सुनवाई योग्य माने जाने का सरकार और CM ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की सुनवाई करते हुए 17 अगस्त को चीफ जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए CM हेमंत सोरेन ने इसे सत्य की जीत बताया.

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