Deoghar: फायर सेफ्टी से सम्बंधित NOC होने के कारण देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर होटल मैग्नम को सोमवार को सील कर दिया गया. वहां के कुछ कमरों में ठहरे यात्रियों को मंगलवार तक होटल खाली करने का निर्देश दिया गया है.
दरअसल, कुछ महीनों पूर्व धनबाद के एक अपार्टमेंट में हुए भीषण अग्निकांड की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी हाई राइज और पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े बिल्डिंग्स में नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबंधों के अनुसार फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन कराने का आदेश राज्य सरकार को जारी किया था. इसी आदेश के आलोक में फरवरी माह में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा होटल का इंस्पेक्शन कर खामियों को दूर करने का आदेश जारी किया गया था.
सोमवार को कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत के नेतृत्व में अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव सहित जिला प्रशासन की टीम ने होटल पहुंचकर उसे सील कर दिया. कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत के अनुसार यह कार्यवाई देवघर डीसी के आदेश पर की गई. होटल संचालक बिना फायर NOC लिये होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था.
वहीं, होटल के डायरेक्टर आदर्श कुमार ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार अग्नि सुरक्षा से जुड़े 80 प्रतिशत काम पूरे कर लिए गए हैं. बाकी बचे काम के लिए विभाग से समय की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिला. देवघर में सिर्फ दो होटलों में ही फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजाम हैं लेकिन सिर्फ मैग्नम होटल के खिलाफ कार्यवाई की गई है.