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पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से शराबबंदी कानूनों में हुए बदलाव पर किया सवाल

पटना: बिहार में नीतीश सरकार द्वारा शराबबंदी को लेकर किये जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है. प्रदेश में शराब तस्करों के पकड़े जाने और जहरीली शराब के सेवन से लोगों की हो रही मौत की खबरें रोज सुर्खियां बटोर रही हैं. प्रदेश में सरकार द्वारा हाल में शराबबंदी कानूनों में किये गए बदलाव पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है.

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शराबबंदी कानूनों में हुए बदलावों की एक कॉपी मांगा है. दरअसल, राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पुराने एक्साइज एक्ट में हाल में ही कुछ बदलाव कर उन्हें पहले से कठिन बनाने का प्रयास किया था. इस बदलावों का उद्देश्य शराबबंदी के प्रति लोगों को और भी सजग करना था.इस मामले में जवाब तलब करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा है कि शराबबंदी कानून में संशोधन से समस्या का समाधान कैसे होगा?

इसके बाद सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासित करते हुए कहा कि वे सोमवार को एक्ट में हुए संशोधन की कॉपी को कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे. साथ ही, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 25 अप्रैल को निर्धारित की है.

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